सशस्‍त्र, अर्धसैनिक बलों के बख्‍तरबंद वाहनों को बीएस-6 मानकों से छूट


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की हैा इसके तहत भारतीय सशस्‍त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बख्‍तरबंद एवं अन्‍य विशेषज्ञ वाहनों को पहली अप्रैल, 2020 से प्रभावी नए कठोर वाहन उत्‍सर्जन मानकों बीएस-6 से छूट दी गई है। ऐसे वाहनों को बीएस-4 मानक के अनुपालन से भी छूट दी है।

यह छूट इसलिए दी गई है ताकि ये वाहन दूरवर्ती और कठिन क्षेत्रों में चुनौती पूर्ण स्थिति और पर्यावरण परिस्थिति में चलते हैं। सुरक्षा चुनौतियों और विशेषज्ञता संपन्‍न संचालनों की आवश्‍यकताओं के चलते इन मानकों के परिपालन के अनुरूप उचित इंजन विकसित करने में काफी समय लगेगा। इन परिस्थितियों में आदर्श परिवहन और ईंधन की भंडारण क्षमता को बनाए रखना कठिन है।

इससे पहले, सरकार ने 19 मई 2017 को जारी जीएसआर 485 (ई) के माध्‍यम से देश के रक्षा संबंधी कार्य में लगे मोटर वाहनों को बीएस-4 मानकों से छूट दी थी। और 13 सितंबर 2018 को जारी जीएसआर 871 (ई) के माध्‍यम से कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखने एवं आंतरिक सुरक्षा के कार्य में लगे विशेष उद्देश्‍य वाले वाहनों (बख्‍तरबंद एवं  अन्‍य विशेषज्ञ वाहनों) को 31 दिसंबर, 2019 तक बीएस-4 मानकों से छूट दी थी।    

(स्रोत-पीआईबी, 02 अगस्त 2019)

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